31 दिसम्बर, 2018 तक देना होगा चरित्र प्रमाण पत्र
चंडीगढ़ : सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग व
हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा
सिफारिश किये गए उम्मीदवारों की किसी भी पद पर नियुक्ति 31 दिसम्बर तक बिना
चरित्र प्रमाण की जांच किये प्रोविजनल आधार पर छूट देने का निर्णय लिया
है। प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे उम्मीदवारों की प्रोविजनल नियुक्ति के दो माह
की अवधि के दौरान उनके चरित्र प्रमाण की जांच करनी होगी और यदि जांच में
किसी प्रकार की कोई खामी पाई जाती है तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा में नहीं
रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि यह छूट के दिशा-निर्देश 31 दिसम्बर, 2018 के
बाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे
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